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टीएसपी क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत पद नहीं किये आरक्षित, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस - High Court notice

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को याचिका के निर्णय के अधीन रखा गया है.

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हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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Published : Jul 10, 2021, 10:40 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने एक याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया. वहीं भर्ती प्रक्रिया को याचिका के निर्णयाधीन रखा गया है. याचिकाकर्ता गुजनशाह ने अधिवक्ता श्याम पालीवाल के माध्यम से याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में जूनियर एनवारमेंटल इंजीनियर के लिए 86 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई.

इसी दौरान 10 नये रिजनल कार्यालय बनाए गए और 30 पोस्ट और बढ़ा दी गई. राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा के नियम अनुसार टीएसपी क्षेत्र में भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को 50 प्रतिशत आरक्षण देना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.

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नियमानुसार 45 प्रतिशत टीएसपी 5 प्रतिशत एससी वर्ग एवं शेष 50 प्रतिशत पद टीएसपी जनरल के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिए थे लेकिन इस भर्ती में ऐसा नहीं किया गया. इसपर राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी किया गया है.

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