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निजी कॉलोनी को लेकर उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता जोगाराम चौधरी और बचनाराम की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नगर निगम दक्षिण सहित जेडीए को नोटिस जारी किया है.

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उच्च न्यायालय ने जारी किया नोटिस

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Published : Feb 20, 2021, 10:53 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सारण नगर ओवर ब्रिज के पास सिवरेज लाइन के लिए अवाप्त भूमि पर काटी निजी कॉलोनी देवनगर योजना में अवैध निर्माण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया है.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता जोगाराम चौधरी और बचनाराम की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद नगर निगम दक्षिण सहित जेडीए को नोटिस जारी किया है. न्यायालय ने मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण और पट्टे जारी करने पर भी रोक लगाई है.

पढ़ें-डूंगरपुर हिंसा : BTP की ओर से हाईकोर्ट में याचिका...सरकार से जवाब-तलब

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह ने बताया कि खसरा नम्बर 79 ग्राम नांदडी की कृषि भूमि मे से महामंदिर सीवरेज योजना के ट्रिटमेंट प्लान के लिए राजस्थान सरकार ने 1994 में एक बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्त की और महामंदिर से नांदडी ट्रिटमेंट प्लान तक सीवरेज लाइन डाली गई थी.

उस पर तीस फीट सार्वजनिक रास्ता छोडा गया था लेकिन कुछ लोगों की ओर से उक्त रास्ते को बंद कर अवाप्तसुदा जमीन पर देव नगर योजना काटी दी है. न्यायालय ने प्रारम्भिक सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

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