जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गौवंश में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आवारा पशुओं को लेकर बनाए उपनियम को प्रदेश में लागू करने को लेकर (Bylaws for controlling stray animals in Rajasthan) सकारात्मक जवाब मांगा है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में स्व-प्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
लंपी वायरस को लेकर जनहित याचिका: हाईकोर्ट ने कहा-आवारा पशुओं को लेकर सरकार उठाए सकारात्मक कदम
राजस्थान हाईकोर्ट में लंपी वायरस को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से आवारा पुशओं को लेकर बनाए उपनियम को लागू करने के संबंध में कोर्ट ने सकारात्मक जवाब मांगा (Bylaws for controlling stray animals in Rajasthan) है. मामले में अगली सुनवाई 10 नवंबर को मुकर्रर की गई है.
न्यायमित्र मोतीसिंह राजपुरोहित ने अभी तक की स्थिति से अवगत करवाया. राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएजी संदीप शाह ने प्रदेश में लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं के टीकाकरण को लेकर आंकड़े पेश किए. कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एएजी सुनील बेनीवाल से पूछा कि प्रदेश में आवारा पशुओं के नियंत्रण को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं. जो उपनियम बनाए थे, उनको जयपुर के अलावा प्रदेश में लागू करने के लिए अभी तक क्या कारवाई की गई. एएजी बेनीवाल को निर्देश दिए गए हैं कि आवारा पशुओं पर नियंत्रण को लेकर अगली सुनवाई पर सकारात्मक जवाब पेश करें. वहीं अगली सुनवाई पर 10 नवम्बर को मुकर्रर की गई है. सुनवाई में स्वायत्त शासन विभाग सचिव विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे.
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