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भंवरी प्रकरण : मलखान सिंह विश्नोई की जमानत मंजूर, उच्च न्यायालय से जमानत स्वीकार - Mahipal Maderna

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court ) ने फैसले में कहा था कि लंबी सुनवाई के चलते किसी आरोपी को जमानत (Bail) से वंचित नहीं किया जा सकता. इस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) में जमानत मिलना प्रारंभ हुई है.

मलखान सिंह विश्नोई की जमानत
मलखान सिंह विश्नोई की जमानत

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Published : Aug 17, 2021, 4:12 PM IST

जोधपुर. भंवरी देवी अपहरण हत्याकांड (Bhanwari Devi kidnapping murder case) मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक मलखान सिंह विश्नोई की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर मंजूरी दे दी है.

इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट इस हाई-प्रोफाइल प्रकरण के 6 आरोपियों को जमानत दे चुका है. आने वाले दिनों में इस कांड से जुड़े अन्य आरोपियों की भी याचिका यहां पेश होने वाली है. जबकि पूर्व मंत्री एवं इस प्रकरण के आरोपी महिपाल मदेरणा (Mahipal Maderna) की जमानत पर 23 अगस्त को सुनवाई होगी.

पढ़ें-भंवरी देवी हत्याकांड : 4 आरोपियों को मिली जमानत, जेल के बाहर कुछ ऐसे हुआ फोटो सेशन

भंवरी मामले के आरोपियों को जमानत का सिलसिला गत दिनों आरोपी परसराम विश्नोई (Parasram Vishnoi) की सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर हुई सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय के बाद शुरू हुआ है. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले में कहा था कि लंबी सुनवाई के चलते किसी आरोपी को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता. इस आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत मिलना प्रारंभ हुई है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने गत दिनों इस प्रकरण के छह आरोपी सहीराम, पुखराज, दिनेश, ओमप्रकाश, अशोक और उमेशराम को जमानत दी थी.

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