जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक एचआईवी पॉजिटिव कैदी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्या जोधपुर के डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज या एम्स में उसकी चिकित्सा हो सकती है या नहीं. विशेष रूप से गठित खंडपीठ के जस्टिस दिनेश मेहता और अवकाशकालीन जस्टिस कुमारी प्रभा शर्मा ने गुरूवार को एचआईवी पॉजिटिव कैदी की याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं.
हाईकोर्ट के समक्ष एचआईवी पॉजिटिव कैदी की ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है और एचआईवी पॉजिटिव मरीज है. उसे पहले भी चार बार ईलाज के लिए अंतरिम जमानत दी जा चुकी है. वहीं अभी भी उसे उपचार की आवश्यकता है. इसीलिए कम से कम 3-4 महीने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जाए.
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