जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PCPNDT Act) के तहत गिरफ्तार डॉ मोहम्मद इम्तियाज की याचिका को मंजूर करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि अधिनियम के अनुसार ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने के बाद सम्बंधित न्यायालय द्वारा ही कानून अनुसार तय किया (Court dismissed FIR in PCPNDT Act) जाएगा.
जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में डॉ इम्तियाज की ओर से अधिवक्ता शीतल कुम्भट ने याचिका पेश करते हुए उनके खिलाफ पीबीआई चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं थाना पुलिस जयपुर में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी. कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अनुसार ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस मामले में सीधे एफआईआर दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.