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कांकाणी शिकार मामले में बचाव पक्ष के आग्रह पर सुनवाई टली, अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को

बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई. कांकाणी हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई टल गई. जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सुनवाई में दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कुछ कारणों के चलते एडजॉर्न मांगा.

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Published : Nov 25, 2019, 4:57 PM IST

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले में सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू, नीलम और दुष्यंत सिंह को निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को हाइकोर्ट में सुनवाई टल गई. जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में सुनवाई में दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट से कुछ कारणों के चलते एडजॉर्न मांगा. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 27 जनवरी को होगी.

कांकाणी शिकार मामले में बचाव पक्ष के आग्रह पर सुनवाई टली

इस मामले की गत सुनवाई पर कोर्ट ने सरकार की अपील स्वीकार कर ली थी. अब इस मामले में आने वाली सुनवाई तिथि पर दोनों पक्षों के तर्कों पर बहस होगी. अगर राज्य सरकार निचली अदालत के आदेश पर स्थगन प्राप्त करने में सफल हो जाती है तो मामले के आरोपियों की परेशानी बढ़ जाएगी.

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गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था. सरकार ने अन्य आरोपियों को बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अब नियमित सुनवाई शुरू हो गई है. ऐसे में आगे होने वाली सुनवाई में अगर सरकारी पक्ष भारी पड़ा तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी.

21 साल पहले का है मामला

साल 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है की शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीपस्थ कांकाणी गांव की सरहद पर सलमान खान पर हिरण का शिकार का आरोप है. साथ ही सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम, तब्बू, दुष्यंत सिंह व अन्य को सह आरोपी बनाया गया था. इस मामले में गत वर्ष अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. जबकि अन्य को बरी कर दिया था.

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