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जोधपुर: एडीजे कोर्ट में बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को सुनाए गए आरोप - राजस्थान ताजा हिंदी खबरें

तीन साल पहले शहर में फायरिंग की घटना के मामले में कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर एडीजे कोर्ट संख्या 6 में शनिवार को आरोप सुनाए गए. इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई को अजमेर की जेल से भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच जोधपुर लाया गया.

Lawrence Bishnoi case hearing, Lawrence Bishnoi appearance in Jodhpur court
जोधपुर एडीजे कोर्ट में बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को सुनाए गए आरोप

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Published : Dec 19, 2020, 6:05 PM IST

जोधपुर. कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को शनिवार को 3 साल पहले हुई फायरिंग की घटना के मामले में आरोप सुनाए गए. इसके लिए उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच जोधपुर लाया गया और एडीजे कोर्ट संख्या 6 में पेश किया गया.

कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को जोधपुर एडीजे कोर्ट में किया पेश

अदालत में लॉरेंस बिश्नोई को इस मामले में धारा 307 के तहत आरोप सुनाए गए, जिन्हें लॉरेंस ने कोर्ट में अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं उस समय जेल में था. उस पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं. इसी तरह शहर में उस दौरान हुई सरदारपुरा सी रोड पर वासुदेव इस्लामी की हत्या के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें 2 गवाहों के बयान लिए गए हैं.

शनिवार को लॉरेंस के अलावा इसी मामले में जुड़े अन्य आरोपी बाबा राम को भी कोर्ट में पेश किया गया. लॉरेंस पर डॉक्टर के घर फायरिंग करने के साथ-साथ वासुदेव इसरानी की हत्या में भी भूमिका को लेकर मामला दर्ज किया गया था. दोनों मामलों के साथ-साथ सुनवाई चल रही है. दो आरोपी के अलावा अन्य आरोपियों को कोरोना के चलते अभी कोर्ट में पेश नहीं किया गया है.

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गौरतलब है कि 2017 में जोधपुर शहर में लॉरेंस बिश्नोई ने स्थानीय बदमाशों साथ मिलकर शहर में आतंक फैलाने की कोशिश की थी, जिसके तहत डॉक्ट सुनील चांडक के घर फायरिंग की गई और उसके बाद शास्त्री नगर में व्यापारी के घर भी फायरिंग हुई. इस दौरान ही सरदारपुरा में व्यापारी वासुदेव की हत्या कर दी गई. इन सब मामलों में लॉरेंस की भूमिका थी, जिसको लेकर जोधपुर पुलिस ने उसे हरियाणा की जेल से गिरफ्तार किया था.

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