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करण जौहर, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर दर्ज FIR मामले में राजस्थान HC में सुनवाई टली - कॉफी विद करण विवाद

एक टीवी टॉक शो में महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने मामले में फिल्म निर्माता करण जौहर, क्रिकेटर हार्दिक पांडया और केएल राहुल पर केस दर्ज करवाया गया था. इस मामले से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को राजस्थान HC में सुनवाई होनी थी लेकिन ये सुनवाई टल गई.

Rajasthan HC, Hardik Pandya and KL Rahul controversy
राजस्थान HC में हार्दिक पांड्या के केस पर सुनवाई

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Published : Feb 5, 2021, 11:36 AM IST

Updated : Feb 5, 2021, 2:54 PM IST

जोधपुर.टीवी शो में महिलाओं के खिलाफ और यौन अपराध को बढ़ावा देने वाले अभद्र टिप्पणी करने के मामले में लूणी थाने में फिल्म निर्माता करण जौहर, क्रिकेटर हार्दिक पांडया और केएल राहुल के खिलाफ दर्ज मुकदमें से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी लेकिन ये सुनवाई टल गई.

याधीश एसपी शर्मा की अदालत में करण जौहर, हार्दिक पांडया, केएल राहुल और परिवादी देवाराम की ओर से दायर विभिन्न याचिकाए सूचीबद्ध की गई. जिन पर सुनवाई होनी थी लेकिन सुनवाई टल गई. अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगा गया था. जिस पर सुनवाई टाल दी गई. न्यायालय ने अधिवक्ताओं के अनुरोध पर दो सप्ताह बाद मामले में अगली सुनवाई करने के निर्देश जारी किए हैं. अगली सुनवाई पर अनुसंधान अधिकारी को नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट भी रिकार्ड पर पेश करनी होगी. सरकार की ओर से अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई, वहीं करण जौहर की ओर से अधिवक्ता निशांत बोडा और उनके सहयोगी डॉ. विजय पटेल मौजूद रहे.

गौरतलब है कि डी.आर. मेघवाल की ओर से साल 2019 में कॉफी विद करण (Coffee with Karan) शो में महिलाओं के खिलाफ और यौन अपराध को बढ़ावा देने वाले अभद्र टिप्पणी करने पर लूणी थाने में करण जौहर, हार्दिक पांड्या और के.एल. राहुल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया था.

न्यायाधीश एसपी शर्मा की अदालत में करण जौहर, हार्दिक पांडया, केएल राहुल और परिवादी देवाराम की ओर से दायर विभिन्न याचिकाए सूचीबद्ध की गई है. जिन पर सुनवाई होगी.

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दोनों खिलाड़ियों और करण जौहर की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत FIR रद्द करने को लेकर विविध आपराधिक याचिका दायर की गई. वहीं उच्च न्यायालय की ओर से गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की जांच पर रोक लगा दी थी. सुनवाई के दौरान अनुसंधान अधिकारी को नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी.

Last Updated : Feb 5, 2021, 2:54 PM IST

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