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जोधपुर की अदालत में अब 1 दिसंबर को पेश होंगे सलमान खान... - सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित

प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए जोधपुर न्यायालय में 28 सितंबर को होने वाली सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी. इससे बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत मिली है. अब सलमान को 1 दिसंबर को जिला न्यायालय में मुचलके पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर मुचलके पेश करने होंगे.

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जोधपुर की अदालत में अब 1 दिसंबर को पेश होंगे सलमान खान

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Published : Sep 21, 2020, 7:12 PM IST

जोधपुर.प्रदेश में बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप के चलते प्रदेश की अदालतो में अब केवल जरूरी मामलों पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही है. ऐसे में अदालतों ने 30 सितंबर तक सभी मामलों में अगली तारीखे सुनवाई के लिए ऑनलाइन जारी कर दी है.

जोधपुर की अदालत में अब 1 दिसंबर को पेश होंगे सलमान खान

इसको लेकर बॉलीवुड फिल्मस्टार सलमान खान के लिए सबसे बडी राहत रही है. उनको 28 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से जोधपुर जिला की अदालत में हाजिर होना था, लेकिन ऑनलाइन में बदली तारीख के चलते अब सलमान से जुड़े मामले में आगामी 1 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी. अब सलमान खान को 1 दिसंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में मुचलके पेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर मुचलके पेश करने होंगे.

गौरतलब है कि 14 सितंबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राजेंद्र कासवाल ने सलमान खान की ओर से पेश एक अपील एवं राज्य सरकार की ओर से पेश अपील पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिये थे कि अपीलार्थी सलमान खान अगली तारीख पर 28 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437-ए के मुचलके पेश करें, लेकिन अब 28 सितंबर के सभी मामलों की सुनवाई 1 दिसंबर को मुकर्रर होने से सलमान को भी थोड़ी राहत मिली है.

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तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे, जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष अपील पेश की थी. वहीं, दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपील पेश की थी.

दरअसल, दो अपील सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा-340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी.

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