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बिना नोटिस नहीं काट सकते बिजली कनेक्शन, Consumer Court ने डिस्कॉम पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

जोधपुर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने कहा कि डिस्कॉम बिना नोटिस के बिजली कनेक्शन नहीं काट सकता है. आयोग ने नोटिस के बिना कनेक्शन काटने के मामले में जोधपुर विद्युत वितरण निगम को उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है.

25 thousand fine imposed on discom, Jodhpur Discom
जोधपुर विद्युत वितरण निगम

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Published : Aug 19, 2021, 11:11 AM IST

Updated : Aug 19, 2021, 2:24 PM IST

जोधपुर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विद्युत निगम की ओर से बिल राशि बकाया होने के आधार पर विद्युत कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है. आयोग ने नोटिस के बिना कनेक्शन काटने के मामले में जोधपुर विद्युत वितरण निगम को उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है.

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मामले के अनुसार चैनपुरा बावड़ी, पूंजला, जोधपुर निवासी सरस्वती देवी ने आयोग में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विरुद्ध परिवाद 2014 में प्रस्तुत कर बताया कि सहायक अभियंता, लालसागर मंडोर कार्यालय की ओर से उसके घरेलू कनेक्शन के बिलों में मनमानी रीडिंग दर्ज कर उसे अत्यधिक राशि के बिल भिजवाएं जाते रहे हैं. जो बाद में शिकायत करने पर संशोधित कर ठीक कर दिए जाते हैं. जब​ इसको लेकर उपभोक्ता ने कहा कि हर बार यह परेशानी क्यों इसको लेकर वह कानूनी कार्रवाई करेगी, यह कहने पर उसे मार्च 2014 में एक साथ 24 हजार रुपए का बिल भिजवा दिया गया. साथ ही नोटिस दिए बिना ही 30 मार्च को उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया.

बिना नोटिस नहीं काट सकते बिजली कनेक्शन

जोधपुर डिस्कॉम निगम की ओर से आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि बकाया राशि बिल में बार-बार जोड़े जाने के बावजूद परिवादी की ओर से उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटा गया है. बकाया जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को अलग से नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है और विद्युत बिल में दी गई सूचना को ही नोटिस माना जाएगा.

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आयोग के अध्यक्ष डॉ. श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ. अनुराधा व्यास और आनंद सिंह सोलंकी की बेंच ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा कि विद्युत निगम के वितरण नियम व शर्तों के अनुसार बकाया राशि के निमित कनेक्शन विच्छेद करने से पूर्व विद्युत निगम द्वारा उपभोक्ता को 15 दिन का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है. जबकि इस मामले में बिल के भुगतान की अंतिम तिथि के बाद 15 दिन व्यतीत होने से पहले ही उपभोक्ता का कनेक्शन काट दिया गया है.

आयोग ने परिवादी को लगातार गलत बिल भिजवाने और बिना नोटिस कनेक्शन काटने की कार्रवाई विपक्षी निगम की सेवाओं में घोर कमी और दोषयुक्त होना निर्धारित किया. साथ ही परिवादी को शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का विद्युत निगम को आदेश दिया है.

उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी फॉल्स रिडिंग

जोधपुर डिस्कॉम में आए दिन उपभोक्ताओं की परेशानी सिर्फ इस बात की सामने आती है कि उनके मीटर की गलत रिडिंग के बिल आ रहे हैं, जिन्हें बाद में दुरुस्त भी किया जाता है. लेकिन बाद में उनके बिलों की गलत रीडिंग के बिल भी खाते में रह जाते हैं,​ जिसको लेकर बकाया रकम निकाली जाती रहती है. उपभोक्ता मुश्किल से इसे सही करवा पाते हैं.

Last Updated : Aug 19, 2021, 2:24 PM IST

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