जोधपुर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि विद्युत निगम की ओर से बिल राशि बकाया होने के आधार पर विद्युत कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है. आयोग ने नोटिस के बिना कनेक्शन काटने के मामले में जोधपुर विद्युत वितरण निगम को उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है.
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मामले के अनुसार चैनपुरा बावड़ी, पूंजला, जोधपुर निवासी सरस्वती देवी ने आयोग में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के विरुद्ध परिवाद 2014 में प्रस्तुत कर बताया कि सहायक अभियंता, लालसागर मंडोर कार्यालय की ओर से उसके घरेलू कनेक्शन के बिलों में मनमानी रीडिंग दर्ज कर उसे अत्यधिक राशि के बिल भिजवाएं जाते रहे हैं. जो बाद में शिकायत करने पर संशोधित कर ठीक कर दिए जाते हैं. जब इसको लेकर उपभोक्ता ने कहा कि हर बार यह परेशानी क्यों इसको लेकर वह कानूनी कार्रवाई करेगी, यह कहने पर उसे मार्च 2014 में एक साथ 24 हजार रुपए का बिल भिजवा दिया गया. साथ ही नोटिस दिए बिना ही 30 मार्च को उसका विद्युत कनेक्शन काट दिया गया.
जोधपुर डिस्कॉम निगम की ओर से आयोग के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि बकाया राशि बिल में बार-बार जोड़े जाने के बावजूद परिवादी की ओर से उक्त राशि का भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटा गया है. बकाया जमा नहीं कराने पर कनेक्शन काटने से पूर्व उपभोक्ता को अलग से नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है और विद्युत बिल में दी गई सूचना को ही नोटिस माना जाएगा.