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पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत 1.50 लाख राशि देने का जिला कोर्ट ने लिया निर्णय

जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्रजेश कुमार पंवार ने मंगलवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत प्राप्त दो प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया. फलौदी क्षेत्र से प्राप्त दो पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरणों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया गया.

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Published : Apr 28, 2020, 8:28 PM IST

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1.50 लाख राशि देने का जिला कोर्ट ने लिया निर्णय

जोधपुर. जिला एवं सेशन न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्रजेश कुमार पंवार ने मंगलवार को पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2011 के तहत प्राप्त दो प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया. फलौदी क्षेत्र से प्राप्त दो पॉक्सो अधिनियम के तहत आपराधिक प्रकरणों से संबंधित प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया गया.

1.50 लाख राशि देने का जिला कोर्ट ने लिया निर्णय

बता दें, कि विचार विमर्श के बाद प्रतिकर के रूप में एक बालिका को डेढ़ लाख रूपये की राशि का अवार्ड पारित करने का निर्णय लिया गया है. वहीं, एक अन्य प्रकरण में भी राशि आंवटित की गई है.

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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला ने बताया, कि इसी प्रकार फलौदी क्षेत्र से पाबूराम ने अपने पुत्र रामस्वरूप को फलौदी पुलिस द्वारा अवैध रूप से अभिरक्षा में रखे जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए.

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