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कांकाणी हिरण शिकार मामला: सैफ, सोनाली, तब्बू की बढ़ सकती हैं मुश्किलें...6 सिंतबर से होगी नियमित सुनवाई - rajasthan high court news

कांकाणी हिरण शिकार मामले में राजस्थान सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब नियमित सुनवाई होगी. बता दें कि अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी.

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Published : Aug 19, 2019, 8:44 PM IST

जोधपुर. कांकाणी हिरण शिकार मामले में राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अब नियमित सुनवाई होगी. याचिका की अगली सुनवाई अब16 सितंबर को होगी. सोमवार को जस्टिस मनोज गर्ग की अदालत में मामला सूचीबद्ध था और बचाव पक्ष की ओर से सभी अधिवक्ताओं की कागजी कार्यवाही पूरी हो गई. वहीं सरकार की ओर से अधिवक्ता महिपाल विश्नोई मौजूद रहे.

हिरण शिकार मामले में सैफ़, सोनाली, तब्बू की बढ़ सकती है मुश्किलें

बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान, दुष्यंत सिंह, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, तब्बू , और नीलम के निचली अदालत के उनके बरी करने के आदेशों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. गौरतलब है कि गत वर्ष निचली अदालत ने सलमान खान को ही आरोपी मानते हुए अन्य को बरी कर दिया था. सरकार ने बरी करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. वहीं कई तारीखों के बाद सोमवार को नियमित सुनवाई मुकर्रर हुई है.

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उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के समीपस्थ कांकाणी गांव की सरहद पर सलमान खान सहित सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह पर हिरण के शिकार का आरोप है. इनमें गत वर्ष अदालत ने सलमान खान को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी, जबकि अन्य को बरी कर दिया था. अगर सरकार बरी करने के आदेशों को निरस्त करवाकर स्थगन प्राप्त कर लेती है तो सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी.

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