जोधपुर. ऐसे अधिवक्ता जो कोविड-19 से संक्रमित रहे और उनकी रिपोर्ट पॉजिटीव होने के साथ वे घर पर 14 दिन तक आईसोलेटेड रहे हैं. उन्हे बीसीआर की ओर से दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. जरूरतमंद अधिवक्ताओं को पांच हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी.
बीसीआर की कार्यकारिणी समिति की 3जून को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था. विस्तृत स्कीम बनाकर राज्य सरकार को भेजने का निर्णय किया गया था. विस्तृत स्कीम बनाकर सोमवार को राज्य सरकार को भेज दी गई है. राज्य सरकार से दूसरी किस्त पांच करोड रूपये अतिशीघ्र ही हस्तांतरित करने का अनुरोध किया गया है. ताकि स्कीम के अनुसार अधिवक्ताओं को शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके.
पूर्व में राज्य सरकार ने दस करोड रूपये की राशि में से पांच करोड रूपये की प्रथम किस्त की राशि का स्वीकृति आदेश जारी कर दिया था. बीसीआर ने राज्य के सभी बार संघों को पत्र जारी कर उनक अधिवक्ताओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं जो राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष के सदस्य नहीं हैं. इस दिशा निर्देश के तहत ऐसे अधिवक्ता जो 22 मार्च 2020 या उसके बाद कोविड-19 से संक्रमित हुए हैं. और उनकी मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटीवी है. साथ ही वे किसी सरकार या निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती रहे हैं. उन्हें पच्चीस हजार रूपये की आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे.
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ऐसे अधिवक्ता जिनकी 22 मार्च 2020 या उसके बाद कोविड-19 से संक्रमित होने पर मृत्यु हो गयी है. तो उनके कानूनी उत्तराधिकारी को एक लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे. बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से पिछले वर्ष सन् 2020 में कोविड-19 के चलते बार कौंसिल ऑफ इण्डिया एडवाकेटस वेलफेयर फण्ड से 1 करोड रूपए की राशि एवं बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के फण्ड से 3 करोड रूपए की राशि, कुल 4 करोड रूपए की राशि राज्य के जरूररतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की गई थी.