जोधपुर. राज्य के अधिवक्ता जो कोविड संक्रमित हुए और वे 14 दिन घर पर ही आइसोलेट रहे उन्हे बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. वहीं, जरूरतमंद अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. यह निर्णय गुरुवार की बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष कुलदीप कुमार शर्मा की अध्यक्षता में वीसी के जरिये हुई कार्यकारिणी समिति की अति आवश्यक बैठक में लिया गया.
बार कौंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया और बहुमत से यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अधिवक्ता जो कोविड-19 से संक्रमित रहे हैं और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी और इसके साथ ही वे घर पर 14 दिनों तक आइसोलेट रहे हैं, उन्हें 10 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.