जोधपुर. कोरोना के संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में 1 माह के लिए धारा 144 लागू की गई है. जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सीमा क्षेत्र में 22 फरवरी से 21 मार्च 2021 तक बिना सक्षम स्तर की अनुमति के पांच से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता लागू रहेगी.
राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए राज्य सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश दिए थे, जिसके तहत जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में सोमवार से धारा 144 लागू कर दी गई है. इस दौरान धार्मिक स्थलों पर तय गाइडलाइन की पालना करनी होगी. रैली, जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी. सभी व्यवसायिक कार्य निर्धारित गाइडलाइन के तहत जारी रहेंगे. जोधपुर में पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट आई है, हालांकि आंकड़ा प्रतिदिन दहाई में रहता है. 4 दिनों में 46 नए मरीज सामने आए हैं.
इनको मिलेगी छूट...