जोधपुर: भाई को प्रेषित राखी का लिफाफा रक्षाबंधन पर्व पर नहीं पहुंचाने को सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग (Consumer Protection Commission) ने कोरियर कंपनी पर 15 हजार रुपए हर्जाना लगाया है, मामले के अनुसार बनाड़ रोड निवासी चिरंजीलाल डोभाल ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में फर्स्ट फ्लाइट कोरियर कंपनी (First Flight Courier) के खिलाफ Complaint डाली थी.
चिरंजीलाल ने शिकायत में कहा था कि ऋषिकेश से भिजवाया गया राखियों का लिफाफा उसे समय पर कोरियर कंपनी ने नहीं डिलीवर किया. शिकायतकर्ता ने बताया कि जोधपुर आफिस में 7 अगस्त, 2014 को राखी पहुंच गई थी. इसके बावजूद रक्षाबंधन पर उस तक नहीं पहुंचाया गया. इसे उसने भारी मानसिक वेदना देने वाला करार दिया. आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने कोरियर कंपनी को सेवाओं के लिए दोषी माना. इसके साथ ही उन पर 15,000 रुपए का जुर्माना तय किया. कोर्ट ने ये राशि परिवादी को अदा करने का आदेश दिया है.
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