जोधपुर.राजस्थान उच्च न्यायालय ने लूनी नदी के किनारों पर किए गए अतिक्रमणों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई पर तहसीलदार लूनी को रिकार्ड के साथ पेश होने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुमेरलाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश जारी किए हैं.
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अधिवक्ता एसपी शर्मा और विपुल सिंघवी ने याचिकाकर्ता की ओर से याचिका पेश कर लूनी नदी के किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराने का अनुरोध किया था. जिस पर उच्च न्यायालय ने समय-समय पर निर्देश दिए हैं. वहीं, सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा ने राज्य सरकार की ओर से 2 जनवरी 2021 को अंतिम अनुपालना रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसमें बताया गया कि सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए गए हैं.
27 लोगों की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किए गए हैं, जिन पर सरकार को जवाब पेश करना है. इसके लिए समय चाहा गया है. इस पर न्यायालय ने कहा कि कोई जवाब है तो शपथ पत्र पेश करें. न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता बोराणा को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई पर 11 मई को तहसीलदार को रिकार्ड के साथ पेश करें. उनके ओर से निपटाए गए 12 मामलों का रिकॉर्ड पेश करें. 1967 के सेकेंड सेटलमेंट का रिकार्ड भी मांगा है तब तक अंतरिम आदेश जारी रखा जाएगा.