जोधपुर. बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार और उससे जुड़ी तीनों अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई करने के लिए दायर स्थानांतरण याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता की अदालत में शुक्रवार को याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
पढ़ें-जनाधार प्रकरण निपटाने के लिए नई व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी करेंगे प्रथम सत्यापन
सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने स्थानान्तरण याचिका पेश की थी. उच्च न्यायालय ने 5 मार्च को प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था. वहीं, ट्रायल कोर्ट को अपीलों पर फिलहाल आगे सुनवाई स्थगित करने के निर्देश दिए थे.
गौरतलब है कि सारस्वत ने सलमान खान की ओर से स्थानान्तरण याचिका में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन है. जिनका संबंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है.
वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है. तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है. जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.
पढ़ें-पुजारी हत्याकांड बहाना, राजनीति चमकानाः जयपुर में बीजेपी का प्रदर्शन, उपचुनाव में वोट माइलेज की कोशिश !
सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 4 नवंबर 2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट अदालत में विचाराधीन है. उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाए.
याचिका में सलमान की ओर से राज्य सरकार के अलावा शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को भी पक्षकार बनाया गया है. न्यायाधीश मनोज गर्ग ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता फरजंद अली ने नोटिस स्वीकार किया. वहीं, शिकायतकर्ता पूनमचंद, सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को भी नोटिस जारी करते हुए 9 अप्रैल को सुनवाई मुकर्रर की थी.