जोधपुर.नकली घी-तेल को शुद्ध बताकर बेचने का कारोबार करने वाले चार आरोपियों को अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4 जोधपुर महानगर की पीठासीन अधिकारी डॉ. मनोज जोशी ने जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी दिनेश पुत्र हरकचंद, संजय पुत्र हरकचंद, हितेश व ओम प्रकाश की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया था, जिस पर सुनवाई के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया.
मामले के अनुसार 24 जून, 2020 को महामंदिर थाना पुलिस निरीक्षक सुमेरदान को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर मय जाप्ता पुलिस ने नवरतन चौरडिया के मकान पर दबिश दी. जहां आरोपियों को नकली घी-तेल का कारोबार करते पाया गया. आरोपी नकली घी-तेल को बेचकर आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ और धोखाधड़ी कर रहे थे. जिस पर पुलिस ने अपराध अन्तर्गत धारा 272, 273, 420 के तहत मामला दर्ज कारवाई शुरू की.
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