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जोधपुर: नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की जमानत खारिज

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जोधपुर महानगर के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने आरोपी वसीम बेग को जमानत देने से इनकार करते हुए आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है.

Rape accused bail rejected, minor rape in jodhpur
नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की जमानत खारिज

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Published : Jun 5, 2020, 10:13 PM IST

जोधपुर. जोधपुर महानगर के पीठासीन अधिकारी अखिलेश कुमार ने नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी वसीम बेग की ओर से दायर किए गए जमानत आवेदन खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया है.

मामले के अनुसार आरोपी वसीम बेग और उसके साथियों के खिलाफ परिवादी ने 16 फरवरी 2020 को थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी. जिसमें परिवादिया ने बताया था कि करीब तीन माह पहले आरोपी सोहिल ने परिवादिया का मोबाइल नम्बर लेकर फोन पर बातचीत शुरू की थी. तीन माह पूर्व जरूरी काम के बहाने परिवादिया और उसकी अवयस्क ननंद दोनों को सिसोदिया गार्डन बुलाया था.

नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी की जमानत खारिज

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परिवादिया अपनी नाबालिग ननंद के साथ वहां पहुंची तो वसीम और उसके साथियों ने बस में चलने को कहा. बस में जाने पर नशीला पेय पदार्थ पिलाया और आरोपियों ने नाबालिग ननंद और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान दुष्कर्म का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार दुष्कर्म किया.

परिवादिया का कहना है कि उसने आरोपी को दो लाख रुपये और जेवरात भी दिये, लेकिन फिर भी आरोपी धमकियां देते रहे. देवनगर थाने पुलिस की ओर से धारा 384, 376 डी और धारा 5 व 6 यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है. जबकि लोक अभियोजक शिवप्रकाश भाटी और परिवादिया के अधिवक्ता गोकुलेश बोहरा ने कहा कि सामूहिक रूप से दुष्कर्म का मामला है. जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई. ऐसे में अपराध की गंभीरता देखते हुए जमानत नहीं दी जाए. कोर्ट ने अपराध की गंभीरता के चलते जमानत आवेदन खारिज कर दिया.

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