जोधपुर. प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते अदालतों में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई हो रही है. ऐसे में सलमान खान से जुड़ी चार अपीलें सूचीबद्ध थी, लेकिन सलमान के सभी मामलों की सुनवाई 14 सितंबर 2020 को होगी. ऐसे में सलमान खान के लिए ये राहत भरी खबर है.
बता दें कि तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित कांकाणी हिरण शिकार के मामले में 05 अप्रेल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिये थे. जिसके खिलाफ सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण चन्द्र कुमार सोनगरा के समक्ष अपील पेश की थी. वहीं दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. जिसके खिलाफ सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर ग्रामीण कोर्ट में अपील पेश की थी.
वहीं, दो अपीलें सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी. जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी. अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ साल 2006 में कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए 19 जून 2006 को सीआरपीसी 340 का प्रार्थना पत्र पेश कर भादस 193 के तहत कार्रवाई करने की गुहार की थी.