जोधपुर.पत्नी को अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार करने वाले याचिकाकर्ता को कोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि 50 हजार रुपए तीन दिन में जमा करवाए जाते हैं तो कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है. याचिकाकर्ता चेतन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि उसने एक युवती से शादी की जो कि अब उसकी पत्नी है. उसके ससुर ने उसकी पत्नी को अवैध रूप से हिरासत में रखा है.
कोर्ट में शादी को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए, लेकिन एक शादी को लेकर दोनों के बीच समझौता रिकॉर्ड पेश किया गया. इस दस्तावेज को पेश करने पर उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की.
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हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं कि यदि याचिकाकर्ता 3 दिन में 50 हजार रुपए रजिस्ट्रार ज्यूडिशिल के समक्ष जमा करवाता है तो कोर्ट नोटिस जारी कर सकता है. कोर्ट ने सशर्त नोटिस जारी करते हुए 26 नवंबर को जवाब तलब किया है.