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आरोपी को आवेदन पत्र भरवाने की अनुमति दें जेल अधीक्षक - ACMM Court of Jaipur Metro-II

जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एसीएमएम कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार आरोपी के मामले में जयपुर सेन्ट्रल जेल अधीक्षक को कहा है कि वे आरोपी राजपाल मीणा को कोविड हैल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक का आवेदन पत्र भरवाने की अनुमति दें. कोर्ट ने यह निर्देश आरोपी के प्रार्थना पत्र पर दिया.

Black marketing case of Remedisivir injection
जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एसीएमएम कोर्ट

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Published : May 25, 2021, 11:08 PM IST

जयपुर. प्रार्थना पत्र में बताया कि वह राजस्थान सरकार की कोविड हैल्थ कंसल्टेंट और कोविड स्वास्थ्य सहायक पद के लिए आवेदन करना चाहता है. इसलिए जेल अधीक्षक को कोर्ट निर्देश दे कि वह उसे आवेदन पत्र भरवाने की मंजूरी दें.

गौरतलब है कि आरोपी राजपाल मीणा काे झोटवाड़ा पुलिस थाने ने 21 अप्रैल 2021 को रेमडेसिविर इंजेक्शन को बिना लाइसेंस के बेचने और इनकी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा था.

पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट की रोक : तीन साल तक की सजा मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने के आदेश पर रोक

पुलिस ने उसके कब्जे से रेमडेसिविर के दो इंजेक्शन बरामद किए थे. जिन्हें उसने तीस हजार रूपए में बेचना बताया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम व आईपीसी की धाराओं सहित अन्य में मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की.

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