जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित एएनएम भंवरी देवी अपहरण और हत्या के मामले में मृतका भंवरी देवी के पति अमरचंद की सात दिन के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है. राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत में अधीनस्थ अदालत की ओर से स्वीकृत तीन दिन की अंतरिम जमानत और पुलिस खर्चे को लेकर आरोपी याचिकाकर्ता अमरचंद ने याचिका पेश की थी.
याचिकाकर्ता अमर चंद की ओर से कहा गया कि उसके पुत्र साहिल की शादी है. ऐसे में पुत्र की शादी के लिए अंतरिम जमानत का आवेदन किया गया था. लेकिन महज तीन दिन की ही अंतरिम जमानत मिली है, वो भी पुलिस कस्टडी में. जिसके लिए पुलिस ने गार्ड के लिए अनुमानित करीब 72 हजार रूपये की मांग की है. जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.