राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

धोखाधड़ी सहित अन्य मामलों के आरोपी माहेश्वरी को बीस दिन की अंतरिम जमानत - राजस्थान न्यूज

राजस्थान उच्च न्यायालय में जीएसटी फ्रॉड करने और अन्य आपराधिक मामलों में सेंट्रल जेल में बंद गौरव माहेश्वरी की ओर से पेश अंतरिम जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनावाई की गई. इस दौरान राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरोपी को 20 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला किया है.

rajasthan news, GST fraud case in jaipur
धोखाधड़ी और अन्य मामलों के आरोपी को 20 दिन की जमानत

By

Published : Jun 11, 2021, 10:42 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में जीएसटी फ्रॉड करने और अन्य आपराधिक मामलों में सेंट्रल जेल में बंद गौरव माहेश्वरी की ओर से पेश अंतरिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीस दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है.

गुरुवार को गौरव माहेश्वरी की ओर से पेश अलग याचिकाओं पर पुलिस रिपोर्ट तलब की गई थी. वेकेशन जज संदीप मेहता की अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता आनन्द पुरोहित और उनके सहयोगी कपिल पुरोहित ने शुक्रवार को बताया कि याचिकाकर्ता गौरव माहेश्वरी के पिता सम्पत लाल को कोविड-19 संक्रमण है. हालत गंभीर होने की वजह से एमडीएम अस्पताल में उपचार चल रहा है. वहीं पत्नी और मां को भी कोविड संक्रमण है. ऐसे में याचिकाकर्ता का चार साल का पुत्र पड़ोसी के घर पर रहने को मजबूर है. इन परिस्थितियों को देखते हुए अंतरिम जमानत प्रदान की जाए.

पढ़ें-Petrol-Diesel पर कांग्रेस का हल्ला बोल...लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा VAT वसूलता है राजस्थान?

सरकारी अधिवक्ता की ओर से शुक्रवार को याचिकाकर्ता के पिता की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई. मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए मां और पत्नी को भी कोविड होने की वजह उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है. ऐसे में राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता माहेश्वरी को बीस दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. साथ की एक लाख रुपए का बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. न्यायालय ने याचिकाकर्ता को बीस दिन बाद जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details