जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा चिकित्सक के सांगानेर से सीकर किए गए तबादला आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को पूर्व की जगह पर ही काम करने के निर्देश देते हुए राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. न्यायाधीश अशोक गौड़ की एकलपीठ ने यह आदेश डॉक्टर कल्पना वर्मा की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता दिवेश शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता शहर के सांगानेर में स्थित सरकारी अस्पताल में चिकित्सक के तौर पर तैनात थी. गत वर्ष 29 सितंबर को विभाग ने उसका तबादला सीकर के खंडेला कस्बे की सीएचसी में कर दिया. मामले में सिविल सेवा अपील अधिकरण के आदेश पर याचिकाकर्ता ने विभाग में अपना अभ्यावेदन भी पेश किया. जिसे विभाग ने खारिज कर दिया.
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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता विधवा महिला है और उसे नाबालिग बेटी की देखभाल करनी पड़ती है. इसके अलावा उसके सास-ससुर और मां की भी मौत हो चुकी है. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब पेश करने को कहा है.