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जयपुर : प्लास्टिक बैग्स के निर्माण और उपयोग पर पाबंदी के नियमों की पालना क्यों नहीं हो रही: राजस्थान हाईकोर्ट - Union Ministry of Forest and Environment

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार सहित ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम से जवाब मांगा है. जनहित याचिका पर यह आदेश दिए. राज्य सरकार ने 2010 में नोटिफिकेशन जारी कर प्लास्टिक बैग्स मुक्त प्रदेश घोषित करने की मुहिम चलाई थी. इसके बावजूद भी राज्य सरकार प्लास्टिक बैग्स बैन नहीं कर पाई है.

जयपुर न्यूज, jaipur news
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Oct 5, 2021, 8:08 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कैरी बैग्स के निर्माण व उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने पर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार सहित ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम से जवाब मांगा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा- जब केंद्र व राज्य सरकार ने नियम व नोटिफिकेशन के जरिए प्लास्टिक बैग्स के निर्माण व उपयोग पर पाबंदी लगा रखी है तो फिर इनका उपयोग व निर्माण कैसे हो रहा है?.

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न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश एमके व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश विधि छात्रा प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए. जनहित याचिका में कहा कि केंद्र सरकार ने 2016 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए थे. इनकी पालना के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया था. राज्य सरकार ने भी 2010 में नोटिफिकेशन जारी कर प्रदेश को प्लास्टिक बैग्स मुक्त प्रदेश घोषित करने की मुहिम चलाई थी. इसके बावजूद भी राज्य सरकार सूबे को प्लास्टिक बैग्स से फ्री नहीं कर पाई है.

याचिका में कहा गया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे. इसलिए केंद्र व राज्य सरकार से प्लास्टिक बैग्स के उपयोग व निर्माण पर पाबंदी के लिए बनाए गए नियमों की प्रभावी पालना करवाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है.

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