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तीस जून को रिटायर्ड हुए अधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि क्यों नहीं : राजस्थान हाईकोर्ट - Revised Pay Scale Rules

30 जून को रिटार्यट होने वारे कर्मचारियों और अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन स्केल के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई की.

Rajasthan High Court, पुनरीक्षित वेतन स्केल नियम 2008 व 2017

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Published : Sep 28, 2019, 11:07 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तीस जून को रिटायर्ड हुए अधिकारियों को वार्षिक वेततन वृद्धि नहीं देने पर प्रमुख गृह सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, डीजीपी, पुलिस आयुक्त और पेंशन निदेशक को नोटिस जारी किए हैं. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश मदन सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए है.

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याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने पुनरीक्षित वेतन स्केल नियम 2008 व 2017 के जरिए प्रदेश के सभी अफसर-कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि में एक रूपता लाने के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है. इसके चलते एक दिन पहले तीस जून को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को एक साल सेवा करने के बाद भी वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित किया जा रहा है.

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याचिकाकर्ता भी पुलिस विभाग से गत 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं. ऐसे में याचिकाकर्ताओं को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिलवाया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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