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आरएसआरटीसी की कनिष्ठ अभियंता को चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर निगम के एमडी और कार्यकारी निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश कर्मचारी मोनिका की याचिका पर दिए.

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Published : Dec 5, 2020, 10:05 PM IST

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राजस्थान हाईकोर्ट

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता को चाइल्ड केयर लीव नहीं देने पर निगम के एमडी और कार्यकारी निदेशक से जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश मोनिका की याचिका पर दिए.

याचिका में अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए निगम में 65 दिन की चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन किया. निगम ने उसकी छुट्टियां मंजूर भी कर ली, लेकिन कुछ दिनों बाद छुट्टियां यह कहते हुए निरस्त कर दी कि स्थाई आदेश, 1965 में चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान ही नहीं है.

पढ़ें-आदेश के बावजूद खेल कोटे में अभ्यर्थी को नहीं किया शामिल, HC ने जारी किया अवमानना नोटिस

याचिका में कहा गया कि राजस्थान सेवा नियम में महिला कर्मचारी को कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान है। ऐसे में याचिकाकर्ता को इसका लाभ नहीं देना मनमाना है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

आदेश के बावजूद खेल कोटे में अभ्यर्थी को नहीं किया शामिल, HC ने जारी किया अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद अभ्यर्थी को PTI भर्ती-2018 के खेल कोटे में शामिल नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस प्रमुख शिक्षा सचिव अपर्णा अरोड़ा, कर्मचारी चयन बोर्डके चेयरमैन बीएल जाटावट और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी को अवमानना नोटिस जारी किए हैं.

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