जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, अतिरिक्त मुख्य वित्त सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर पूछा है, कि सरकारी कर्मचारी के तीसरी संतान दिव्यांग होने पर उसे चाइल्ड केयर लीव का लाभ क्यों नहीं दिया गया. मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश अशोक गौड़ की खंडपीठ ने यह आदेश रमादेवी की याचिका पर दिए.
बता दें, कि याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया, कि याचिकाकर्ता द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत हैं. उसका तीसरा बच्चा दुर्घटना होने के चलते सौ फीसदी दिव्यांग हो गया है. याचिकाकर्ता की ओर से उसकी देखभाल के लिए विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने की गुहार की. जिसे विभाग ने खारिज करते हुए कहा कि 22 मई 2018 की राज्य सरकार की अधिसूचना के तहत दो वरिष्ठतम बच्चों के लालन-पालन के लिए ही चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है.