राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

अधिक आयु के बावजूद शिक्षक पद पर क्यों नहीं दी नियुक्ति: HC - Rajasthan High Court News

राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 लेवल प्रथम में कट ऑफ के बराबर अंक और अधिक आयु होने के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

Third Grade Teacher Recruitment-2018, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

By

Published : Jan 14, 2021, 10:29 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2018 लेवल प्रथम में कट ऑफ के बराबर अंक और अधिक आयु होने के बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश विनोद शंकर की याचिका पर दिए.

याचिकाकर्ता के वकील

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि ओबीसी वर्ग के याचिकाकर्ता के सामान्य वर्ग की कट ऑफ के बराबर अंक हैं. इसके अलावा उसकी आयु भी अधिक है. इसके बावजूद भी विभाग की ओर से गत 29 दिसंबर को जारी चयन सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया.

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के कम आयु वाले दूसरे अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को भी नियुक्ति दी जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

चुनाव याचिका में हेरिटेज उपमहापौर सहित अन्य से मांगा जवाब

अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-1 जयपुर महानगर द्वितीय ने हेरिटेज नगर निगम के उपमहापौर मोहम्मद असलम फारुकी के पार्षद पद के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए फारुकी और जिला निर्वाचन अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है. अदालत ने यह आदेश निर्दलीय प्रत्याशी रहे अब्दुल नफीस खान की चुनाव याचिका पर दिए.

ABOUT THE AUTHOR

...view details