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दुष्कर्म से गर्भवती हुई नाबालिग के गर्भपात पर क्या बोला Rajasthan High Court?

राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई नाबालिग पीड़िता के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने एसपी सीकर को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता का मेडिकल कराना सुनिश्चित करें.

राजस्थान हाईकोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट

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Published : Jun 2, 2021, 5:46 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई नाबालिग पीड़िता के गर्भपात के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने एसपी सीकर को निर्देश दिए हैं कि पीड़िता का मेडिकल कराना सुनिश्चित करें. अदालत ने मेडिकल बोर्ड को 4 जून तक जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा है. न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पीड़िता की मां की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर दिए.

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याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी के अपहरण को लेकर रानोली थाने में गत दिनों रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. पुलिस जांच में दुष्कर्म का अपराध भी होना पाया गया. पीड़िता दुष्कर्म के चलते 20 सप्ताह की गर्भवती हो गई है. ऐसे में उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए गर्भपात की अनुमति दी जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने मामले में मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच रिपोर्ट तलब की है.

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