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Weekend Curfew Guideline in Rajasthan : सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू, जानिए कहां मिलेगी छूट और कहां रहेगी पाबंदी... - ETV Bharat Rajasthan News

प्रदेश में शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा. हालांकि डेयरी, फल-सब्जी सहित इमरजेंसी सेवाएं बहाल रहेंगी. इस दौरान घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी. गृह विभाग इसे लेकर पहले ही संशोधित गाइडलाइन जारी (revised corona guideline in Rajasthan) कर चुका है.

Weekend curfew guideline in Rajasthan
वीकेंड कर्फ्यू गाइडलाइन

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Published : Jan 15, 2022, 6:21 PM IST

Updated : Jan 16, 2022, 6:40 AM IST

जयपुर. प्रदेश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है. तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच गहलोत सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू लागू कर दिया हैं. नई गाइडलाइन के अनुसार आज यानी शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा.

हालांकि डेयरी, फल-सब्जी सहित इमरजेंसी सेवाएं बहाल (emergency services status in weekend curfew) रहेंगी. अगर आप वीकेंड के पर कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं या आउटिंग पर जा रहे हों, तो थोड़ा सावधान रहिए. प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वीकेंड कर्फ्यू लागू है. शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है.

पढ़ें:Corona guideline revised in Rajasthan : वीकेंड कर्फ्यू पर खुलेंगी दूध, फल, सब्जी सहित आवश्यक चीजों की दुकानें

सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए (Weekend Curfew in Rajasthan) कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. पहले से ही शादी-समारोह, जनसभाओं और राजनीतिक कार्यक्रमों में संख्या सीमित है. वहीं आज रात से 1 दिन का वीकेंड कर्फ्यू भी घोषणा रहेगा. वीकेंड कर्फ्यू में पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी. गृह विभाग ने कोविड प्रोटोकॉल की पालना कराने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को दी है.

पढ़ें:New Corona guideline In Rajasthan : कक्षा 12 तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, जन अनुशासन कर्फ्यू शनिवार रात से सोमवार सुबह तक...

आवश्यक सेवाएं बहाल...

संडे लॉकडाउन के दौरान अब दूध (डेयरी), फल-सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी. गृह विभाग ने गुरुवार सुबह संशोधित गाइडलाइन जारी की थी. संडे कर्फ्यू में डेयरी, फल-सब्जी आवश्यक सेवाओं को खोलने की अनुमति दे दी है. गृह विभाग ने 9 जनवरी को जारी गाइडलाइन में दूध, फल-सब्जी और किराना की दुकानों को छूट नहीं दी थी. लेकिन गाइडलाइन की इस खामी को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ उसके बाद गृह विभाग ने संशोधित गाइडलाइन जारी की.

Last Updated : Jan 16, 2022, 6:40 AM IST

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