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17 नगर पालिकाओं में वार्ड परिसीमन का काम अब नगरीय निकाय को सौंपा, इसी साल चुनाव कराने की तैयारी

कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 12 जिला प्रशासन को 17 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन (Ward Delimitation) के काम में लगाया था. लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने इसी अवधि में लॉकडाउन लगाया. जिसकी वजह से परिसीमन का काम अटक गया.

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वार्ड परिसीमन

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Published : Jul 5, 2021, 9:50 PM IST

जयपुर. राजस्थान की नवगठित 17 नई नगर पालिकाओं के चुनाव 2021 में ही होने हैं. ऐसे में इन नगर पालिकाओं में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वार्डों का परिसीमन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

स्वायत्त शासन विभाग ने ये काम पहले जिला प्रशासन को सौंपा था. लेकिन कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण परिसीमन का काम हो नहीं सका. अब इसकी जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है.

वार्ड परिसीमन

अब नगरीय निकाय करेंगे परिसीमन

कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ने 12 जिला प्रशासन को 17 नगर पालिकाओं के वार्ड परिसीमन के काम में लगाया था. लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने इसी अवधि में लॉकडाउन लगाया. जिसकी वजह से परिसीमन का काम अटक गया. अब स्वायत्त शासन विभाग ने ये जिम्मेदारी नगर पालिका को ही सौंप दी है. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 (Rajasthan Municipal Act 2009) की धारा 6 और 9 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनगणना (Census 2011 ) वर्ष 2011 के आधार पर 17 नवगठित नगरीय निकायों में वार्डों की कुल संख्या का भी निर्धारण किया गया है.

इन नगरीय निकायों का होना है परिसीमन

नगर पालिका जिला प्रस्तावित वार्ड जनसंख्या
बसेड़ी धौलपुर 25 22872
सरमथुरा धौलपुर 25 21110
मंडावरा दौसा 20 10798
जावाल सिरोही 20 10293
सीकरी भरतपुर 25 17148
उच्चैन भरतपुर 25 22445
बस्सी जयपुर 35 26029
पावटा-प्रागपुरा जयपुर 35 33031
अटरू बारां 25 24691
सपोटरा करौली 20 11202
बानसूर अलवर 35 27354
रामगढ़ अलवर 35 33194
लक्ष्मणगढ़ अलवर 35 26103
भोपालगढ़ जोधपुर 25 21895
सुल्तानपुर कोटा 25 24273
बामनवास सवाई माधोपुर 20 13397
लालगढ़ जाटान श्रीगंगानगर 25 16629

इन नगर पालिकाओं के चुनाव जल्द आयोजित किए जाने हैं. ऐसे में प्रत्येक वार्ड का परिसीमन प्रस्ताव नियमानुसार राज्य सरकार से अनुमोदन कराया जाना आवश्यक है. निर्धारित वार्डों का जनसंख्या के आधार पर नगर पालिकाओं का वार्ड परिसीमन करना है. परिसीमांकन के दौरान नगर पालिकाओं के वार्ड प्रस्ताव तैयार करना, वार्ड प्रस्तावों की जांच करना और उसके बाद वार्डों का प्रारंभिक प्रकाशन करना, वार्ड प्रस्ताव पर दावे और आपत्तियों का निपटारा कर राज्य सरकार से अनुमोदन करवाना और वार्डों को अंतिम कर राजपत्र में प्रकाशित करने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी.

  1. वार्डों में परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करना और प्रकाशन - 30 दिन (22 जून से 21 जुलाई)
  2. परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित और प्राप्त करना - 15 दिन (22 जुलाई से 5 अगस्त)
  3. वार्ड गठन प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावे आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को विशेष वाहक द्वारा प्रेषित किया जाना - 10 दिन (6 अगस्त से 15 अगस्त)
  4. राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन - 15 दिन (16 अगस्त से 30 अगस्त)

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि वार्डों का परिसीमांकन और पुनर्गठन करते समय संबंधित नियमों और पूर्व में जारी आदेशों का अध्ययन कर उन्हीं के अनुसार कार्य का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

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