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जयपुर की एक और अजमेर की 9 ग्राम पंचायतों में मतदान कल, 54 हजार से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान - Jaipur News

जयपुर की एक और अजमेर की 9 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को मतदान होगा. 54 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. आयुक्त ने मतदाताओं से कोविड के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए मतदान करने की अपील की.

Gram Panchayat elections in Rajasthan,  Jaipur News
राजस्थान निर्वाचन आयोग

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Published : Jan 21, 2021, 10:13 PM IST

जयपुर. राजधानी जयपुर जिले की एक और अजमेर जिले की 9 ग्राम पंचायतों में शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान करवाया जाएगा. जबकि मतदान समाप्ति के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी. आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि अजमेर जिले की ग्राम पंचायत सेन्दरिया, कायड़, नारेली, घूघरा, माकड़वाली, हाथीखेड़ा, तबीजी, दौराई एवं सोमलपुर और जयपुर जिले की पंचायत समिति किशनगढ़, रेनवाल की ग्राम पंचायत मूंडली रणजीतपुरा में मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

मेहरा ने बताया कि उपसरपंच के लिए 23 जनवरी को चुनाव होगा. उन्होंने बताया कि कुल 10 पंचायतों में 63 मतदान केंद्रों पर 54 हजार 524 मतदाता पंजीकृत हैं, इसमें 27,668 पुरुष और 26,856 महिला मतदाता हैं. उन्होंने कहा कि इन पंचायतों के चुनाव में भी मतदाता पिछले चुनावों की तरह सक्रिय भागीदारी निभाएं और उत्साह और जोश के साथ मतदान करें. साथ ही दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें.

कोरोना गाइडलाइन पालना की अपील

मेहरा ने कहा कि सभी मतदाता अपने घर से मास्क लगाकर मतदान के लिए जाएं. मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सैनिटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या उचित दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें. उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. उन्होंने मतदाता, उम्मीदवार या उनके समर्थकों से मतदान केंद्र या आसपास भीड़ या समूह में खड़े नहीं रहने की भी अपील की.

पढ़ें-90 नगरीय निकायों की चुनावी तैयारियों को लेकर आयुक्त ने की VC...'कोविड दिशा-निर्देशों की हो कड़ाई से पालना'

वैकल्पिक दस्तावेजों से हो सकेगा मतदान

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं. इनके अभाव में 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकते हैं.

ये दस्तावेज निम्न हैं...

आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जाॅब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और श्रम मंत्रालय की ओर से जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड शामिल है.

साथ ही फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी की ओर से जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी) शामिल है.

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