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सुविधा: अब वीजा के लिए ऑनलइन करा सकेंगे दस्तावेजों का सत्यापन, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर - verification process

वीजा बनवाने के लोगों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. अब ऑनलाइन ही दस्तावेज का सत्यापन हो सकेगा. इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी.

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वीजा बनवाने के लिए ऑनलइन करा सकेंगे दस्तावेज का सत्यापन

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Published : Oct 1, 2021, 3:45 PM IST

जयपुर. आप विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं और वीजा एप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप के लिए खुशखबरी है. गृह विभाग अब वीजा लेने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने जा रहा है. नियमों में सरलीकरण होने के बाद वीजा बनाने के लिए गृह विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

दरअसल विदेश यात्रा के लिए वीजा आवेदन करने के बाद दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए आवेदक को गृह विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं. सूत्रों की माने तो राज्य गृह विभाग ई-सुविधा उपलब्ध करने की तैयारी कर रहा है. इससे आवेदक मूलनिवासी सहित अन्य दस्तावेजों को ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा जिसके बाद गृह विभाग के अधिकारी ऑनलाइन ही दस्तावजों का वेरोफिकेशन कर उसे प्रमाणित कर देंगे. नियमों के सरलीकरण होने से दस्तावेज सत्यापन के लिए लोगों को दूरदराज से आकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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ऑनलाइन होने से समय की होगी बचत

दस्तावेजों सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन होने के बाद दफ्तरों में लगाने वाली भीड़ तो कम होगी साथ ही लोगों के आने जाने का वक्त ही बचेगा. गृह विभाग के अधिकारी डिजिटल साइन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में लगे हैं. उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर माह में यह सुविधा शुरू हो जाएगी.

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क्या है वीजा प्रक्रिया

वीजा किसी भी दूसरे देश से आने वाले लोगों के लिए अनुमति पत्र होता है. किसी दूसरे देश के नागरिक को भारत में आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है और यहां के लोगों को भी दूसरे देशों में जाने के लिए वीजा की आवश्यकता होती है. वीजा बनवाने के लिए किसी खास योग्यता की जरूरत नहीं होती है.

मूल निवास प्रमाणपत्र बनाना भी हुआ आसान

गृह विभाग ने मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का भी सरलीकरण कर दिया है. अब मूल निवास पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवेदक की ओर से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और अन्य दस्तावेजों की ऑनलाइन स्कैन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है. 2010 के बाद सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जमा कराने जरूरत नहीं होगी. हालांकि 2010 से पहले के दस्तावेज की हार्ड कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी.

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