जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर कम होने के साथ ही केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (Union Ministry Of Road And Transport) ने ट्रांसपोर्टरों सहित आम लोगों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है.
वाहनों मालिकों को बड़ी राहत, वैधता अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ट्रांसपोर्टरों सहित आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए वाहनों के दस्तावेज की वैधता को तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (Union Ministry Of Road And Transport) के डायरेक्टर डॉ. पीयूष जैन की ओर से इस बारे में आदेश जारी किया गया.
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ पीयूष जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के कहर के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत अब ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है. इसके अंतर्गत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अब देश के सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है.
इससे पहले भी इस वैधता को 5 बार बढ़ाया गया है. केंद्र सरकार ने इस वैधता को बढ़ाकर 30 जुलाई 2020 तक किया गया था. उसके बाद 30 जुलाई को एक बार फिर इस वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था और उसके बाद वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक किया था. कोरोना को देखते हुए कागजों की वैधता 31 मार्च 2021 की थी और बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून किया था.