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राहत भरी खबर : मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 में वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर किया 31 दिसंबर

कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से आमजन से जुड़ी एक राहत भरी खबर है. इस आदेश के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत अब ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है.

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परिवहन भवन

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Published : Aug 24, 2020, 7:05 PM IST

जयपुर.देशभर में कोरोना का कहर जारी है. महामारी का सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर देखने को मिल रहा है. इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से राहत भरी खबर आई है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर तक के लिए कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पीयूष जैन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं.

वाहनों के दस्तावेजों की बढ़ाई वैधता

इस आदेश के अंतर्गत लिखा गया है कि कोरोना के कहर के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत अब ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है. इसके अंतर्गत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा अब देश के सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दी गई है.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आदेश

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इस आदेश के अंतर्गत गुड्स, कार्गो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाई गई है. वहीं इससे पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर तक के लिए किया गया था.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के आदेश

पहले दो बार वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाने के बाद अब कोरोनावायरस के चलते केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी मोटर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है. इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 30 जुलाई तक किया गया था. उसके बाद 30 जुलाई को एक बार फिर इस वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया था. वहीं अब आमजन को राहत देते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है.

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