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राहत: केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता तिथि 31 मार्च तक बढ़ाई, ये है वजह...

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने गुड्स कार्गो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी वाहनों के दस्तावेज की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है. यह फैसला कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया है. इससे पहले भी सरकार दस्तावेज की वैधता 3 बार बढ़ा चुकी है.

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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ाया

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Published : Dec 27, 2020, 10:37 PM IST

जयपुर. कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है. इसका सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पर पड़ा है. इसी बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पीयूष जैन ने एक आदेश जारी करते हुए ट्रांसपोर्टस और आमजन को बड़ी राहत दी है. आदेश के तहत वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर अब 31 मार्च तक कर दिया गया है.

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आदेश में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है. जिसके अंतर्गत गुड्स कार्गो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है. पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की तरफ से इस वैधता को बढ़ाकर 30 दिसम्बर तक के लिए किया गया था.

परिवहन मंत्रालय ने 3 बार बढ़ाई वैधता

कोरोना वायरस के चलते केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय इससे पहले भी 3 बार दस्तावेजों की वैधता बढ़ा चुका है. पहले सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 जुलाई तक किया गया था. इसके बाद वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया और फिर 31 दिसंबर.

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