जयपुर. प्रशासन शहरों के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत देने के लिए सरकार नियमों में छूट का दायरा बढ़ाने जा रही है. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में आज बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को दी गई राहत 500 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को देने पर सहमति बनी है.
बैठक में प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है. उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात तक सरकार की ओर से इसे लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया जाएगा. बैठक में धारीवाल ने अभियान की धीमी गति को लेकर नाराजगी जताई. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों के संग अभियान को जो गति मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है. इसको लेकर नीचे तक अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
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अभियान को तेज करने करने के निर्देश
धारीवाल ने कहा कि पट्टे जारी करने को लेकर अभी भी अधिकारियों में कंफ्यूजन है. सरकार की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन यह सही है कि बावजूद इसके अभी भी कई अधिकारी पट्टे जारी करने में आनाकानी करते हैं. उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. कई अधिकारियों को नोटिस दे दिया गया है.
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300 वर्ग मीटर भूखंड पर दी जा रही ये राहत
गौरतलब है कि जिन लोगों के पास 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं, उन्हें इस अभियान के तहत आंतरिक और बाह्य विकास शुल्क, किसी भी प्रकार की शास्ति, अन्य कोई चार्ज एवं बेसिक सर्विसेज फॉर अरबन पूअर फंड के नाम से ली जाने वाली राशि चार्ज नहीं की जा रही थी.
ऐसे भूखंड धारकों को पट्टों के लिए प्रीमियम में 75 प्रतिशत तक की हुई. 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों पर मात्र प्रीमियम राशि, एकमुश्त लीज राशि यानी प्रीमियम दर की चार गुना पर और 500 रुपए भवन मानचित्र अनुमोदन शुल्क एकमुश्त लेकर फ्री होल्ड पट्टा दिया जा रहा है. अब यही राहत 500 वर्ग मीटर भूखंडधारकों को भी मिल सकेगी.