जयपुर. भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक लग गई है. निर्वाचन विभाग की ओर से चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनारीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगी (Two month ban on transfers of election employees) है. निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर 9 नवम्बर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक यह रोक लागू रहेगी. इस बीच में अति आवश्यक होने पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति के बाद तबादला किया जा सकता है.
यह कहा आदेश में: प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक निर्धारित किया है. ऐसे में फोटो युक्त मतदाता सूचियों की विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारी जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखंड अधिकारी/सहायक कलेक्टर) , सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) और चुनाव प्रक्रिया के दौरान नियुक्त किए जाने वाले बूथ लेवल के अधिकारी, सुपरवाइजर के पदों पर सामान्य तहसील स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर के विभागों के कर्मचारियों के स्थानांतरण पर 9 नवंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक रोक लगाई जाती है. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अति आवश्यक मामलों में आयोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण के आदेश जारी किए जा सकेंगे.