जयपुर. राजधानी के दोनों नगर निगम प्रशासन कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने में जुटे हुए हैं. इस क्रम में शुक्रवार को इंसिडेंट कमांडर बने मालवीय नगर जोन उपायुक्त ने 5 क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी किए. वहीं मानसरोवर जोन उपायुक्त ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दो कोचिंग इंस्टिट्यूट को सीज किया. उधर, हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 की पालना नहीं करने वालों पर भी कार्रवाई की गई.
जयपुर में कोरोना गाइड लाइन फॉलो नहीं करने वालों के कटे चालान राजधानी में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं. जिस पर नकेल कसने के लिए इंसीडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे हैं. मालवीय नगर जोन में जवाहर सर्किल पर झूलेलाल मंदिर रोड, शिव मंदिर रोड, पंचशील एनक्लेव एरिया, मालवीय नगर में एमएनआईटी स्टाफ कॉलोनी और बजाज नगर में सरस्वती मार्ग पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया.
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मानसरोवर जोन उपायुक्त आभा बेनीवाल ने कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं कराए जाने के कारण राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी और अभिज्ञान इंस्टीट्यूट को सीज किया. यहां चस्पा किए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया कि सीज खुर्दपुर पाए जाने पर संचालक प्रतिनिधि के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जबकि जगतपुरा जोन उपायुक्त के नेतृत्व में दो व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 72 घंटे के लिए सीज किया गया.
वहीं ग्रेटर निगम में लालकोठी सब्जी मंडी में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने को लेकर निगम की विजिलेंस टीम और सब्जी विक्रेता आमने सामने भी हो गए. कार्रवाई के विरोध में कुछ समय मंडी बंद भी रही. हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया.
उधर, हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले 56 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 13 हज़ार 300 रुपए जुर्माना राशि वसूली गई. साथ ही दिल्ली रोड पर सरकारी जमीन से कब्जे हटाए गए. इसके साथ ही संजय बाजार नाले के ऊपर भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया.