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नाबालिग से प्रताड़ना के मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा

जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने नाबालिग से प्रताड़ना के मामले में दो अभियुक्तों को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं दोनों पर कुल 80 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में एसओजी ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालकों सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं कुछ अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है.

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Published : Jul 22, 2019, 9:16 PM IST

जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर

जयपुर. शहर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम संख्या 2 ने स्कूली छात्रा को जबरन मूवी हॉल में ले जाकर उसके साथ प्रताड़ना करने वाले अभियुक्त राजेन्द्र शर्मा और रामअवतार को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर कुल अस्सी हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 25 जनवरी 2016 को पीड़िता के पिता ने सेज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसकी बेटी सुबह स्कूल गई थी. स्कूल के प्रधानाध्यापक ने फोन कर बताया कि पीड़िता स्कूल नहीं पहुंची है. इस पर उसको तलाश किया गया. इस दौरान पीड़िता की एक सहेली ने बताया कि अभियुक्त पीड़िता को जबरन कार में बैठाकर ले गए. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त पीड़िता को फिल्म दिखाने ले गए और वहां उसके साथ प्रताड़ना कर उसे वापस घर के पास छोड़ गए.

आदर्श को-ऑपरेटिव प्रकरण में आरोप पत्र पेश
जयपुर की मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सोमवार को एसओजी ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के संचालकों सहित 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है. वहीं कुछ अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी गई है. एसओजी की ओर से पेश करीब 28 हजार पेज के आरोप पत्र में कहा गया कि वीरेन्द्र मोदी, प्रियंका मोदी, वैभव लोढ़ा, समीर मोदी, कमलेश चौधरी, ईश्वर सिंह, भरत वैष्णव, ललिता राजपुरोहित, रोहित मोदी, विवेक पुरोहित, राजेश्वर सिंह, मुकेश मोदी और राहुल मोदी ने मिलीभगत कर निवेश के नाम पर हजारों लोगों से करीब 15 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया है. मामले में 28 दिसंबर 2018 को एफआईआर दर्ज हुई थी. वहीं एसओजी ने अलग-अलग समय पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

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