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बेटे की मौत के बाद परिजनों ने किया अंग दान...अधिकरण ने बीमा कंपनी को ब्यास समेत राशि अदा करने के दिये आदेश - परिजनों ने किया अंग दान

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी (Organ donation insurance claim in Jaipur) को आदेश दिए हैं कि वह मृतक के आश्रितों को 9 लाख 37 हजार रुपए की राशि परिवाद पेश करने की तिथि से छह फीसदी ब्याज सहित अदा करे. अधिकरण ने यह आदेश संतोष देवी व अन्य के परिवाद पर दिए.

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Published : Dec 29, 2021, 10:11 PM IST

जयपुर. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण जयपुर मेट्रो द्वितीय ने 23 वर्षीय युवक की दुर्घटना में मौत (death in jaipur accident ) के बाद उसके अंगों को दान करने के माता-पिता के निर्णय को साहसिक बताते हुए इसे समाज को नई दिशा देने वाला बताया है.

इसके साथ ही अधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal Jaipur Metro II) ने बीमा कंपनी को आदेश (Order to give amount to the dependents of the deceased) दिए हैं कि वह मृतक के आश्रितों को 9 लाख 37 हजार रुपए की राशि परिवाद पेश करने की तिथि से छह फीसदी ब्याज सहित अदा करे. अधिकरण ने यह आदेश संतोष देवी व अन्य के परिवाद पर दिए.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि माता-पिता ने अपने जवान बेटे की असामायिक मौत के दुख को सहन करते हुए दूसरे लोगों के जीवन को बचाने के लिए उसका लीवर, किडनी और हार्ट दान करने का साहसिक व सराहनीय कदम उठाया. परिवाद में कहा गया कि उसका बेटा दीपक अपने दोस्त के साथ 13 फरवरी, 2017 को मोटरसाइकिल से खिरणी फाटक से रावण गेट जा रहा था.

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रास्ते में एक कार चालक ने तेज गति और लापरवाही से कार चलाकर मोटर साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी. जिसके चलते मोटर साइकिल सवार घायल हो गए. वहीं 16 फरवरी को इलाज के दौरान दीपक ब्रेन डेड हो गया.

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