जयपुर.महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र जाने वाले यात्रियों को ट्रेन में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर बैठना जरूरी होगा. रेलवे प्रशासन ने महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद सभी यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखना जरूरी कर दिया है.
महाराष्ट्र सरकार का आदेश-1 महाराष्ट्र सरकार के आदेश के अनुसार वह यात्री जो रेलवे द्वारा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से महाराष्ट्र में प्रवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें अपने साथ आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट रखनी जरूरी है. रेलवे प्रशासन ने भी यात्रियों से अपील की है कि महाराष्ट्र जाने वाले यात्री कोरोना की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखें.
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इस रिपोर्ट के लिए लिया गया सैंपल महाराष्ट्र में उतरने की निर्धारित समय से 96 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. जिन यात्रियों के पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनका महाराष्ट्र के स्टेशन पर उतरने पर लक्षण के लिए स्क्रीनिंग और शारीरिक ताप की जांच की जाएगी. जिन यात्रियों में कोई लक्षण नहीं होगा, उन्हें जाने दिया जाएगा.
महाराष्ट्र सरकार का आदेश-3 वहीं, जिन यात्रियों में लक्षण पाए जाएंगे उन्हें अलग कर एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर ही आगे जाने की अनुमति दी जाएगी. जो यात्री टेस्ट नहीं कराना चाहते या पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें कोरोना केयर सेंटर भेजा जाएगा, जहां का पूरा खर्च यात्री स्वयं वहन करेगा.
जिन यात्रियों में कोरोना लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें घर जाने की अनुमति दी जाएगी. संबंधित म्युनिसिपल आयुक्त और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ओर से इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. यह प्रावधान 25 नवंबर से लागू किया जा रहा है.