जयपुर. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव को आयुक्त विभागीय जांच के पद पर किए गए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक (Transfer order of IAS Ravi Shankar Srivastava stayed) लगा दी है. इसके साथ ही अधिकरण ने केन्द्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. अधिकरण ने यह आदेश रविशंकर श्रीवास्तव की याचिका पर दिए.
याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि याचिकाकर्ता का पिछले नवंबर महीने में सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण के चेयरमैन पद से इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में महानिदेशक पद पर तबादला किया गया था. वहीं, गत 11 मई को कार्मिक विभाग ने उनका तबादला विभागीय जांच आयुक्त के पद पर कर दिया. याचिका में कहा गया कि ऑल इंडिया सेवा नियमों के तहत अधिकारी का तबादला दो साल से पहले नहीं किया जा सकता. यदि दो साल से पहले तबादला करना पड़े तो पहले सिविल सर्विस बोर्ड का गठन किया जाएगा. यह बोर्ड अधिकारी का पक्ष सुनकर आदेश पारित करेगा. जबकि याचिकाकर्ता के मामले में सिविल बोर्ड का गठन नहीं किया गया.