जयपुर.देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 2019 बदलाव के बाद बीते 1 सितंबर से लागू कर दिया था. लेकिन करीब 10 महीने के बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू किया है. एक्ट के प्रावधान लागू होने के बाद जयपुर शहर ट्रैफिक पुलिस ने 1 सप्ताह का समझाइश अभियान शुरू कर सख्ती दिखाने की तैयारी कर ली है.
मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधानों को लेकर समझाइश अभियान राज्य के परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन काफी महंगा साबित होगा. रेड लाइट जंप करने और ट्रैफिक नियम तोड़ने सरीखे सामान्य श्रेणी के अपराधों के लिए तो जुर्माना राशि कम है, लेकिन गंभीर श्रेणी के अपराधों में सरकार ने जुर्माना राशि को करीब 10 गुना बढ़ा दिया है. बड़े जुर्माने को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस जयपुर ने 1 सप्ताह तक समझाइश अभियान का फैसला लिया है. जिसके तहत ट्रैफिक के हर एक पॉइंट पर लोगों को संशोधित एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी.
ट्रैफिक डीसीपी आदर्श सिद्धू के अनुसार, जयपुर शहर में 1 सप्ताह तक चलाए जाने वाले अभियान के तहत संशोधित एक्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के सभी पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग भी की गई है. इसके तहत ट्रैफिककर्मी शहर तिराहों, चौराहों और मुख्य मार्गों पर तैनात होकर वाहन चालकों को एमवी एक्ट के भारी जुर्माने के बारे में जानकारी देकर यातायात के नियमों के पालने के लिए जागरूक करेंगे. इस अभियान के तहत फ्लेक्स, बैनर, ऑडियो संदेश, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, बल्क, एसएमएस, एफएम रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करेंगे. वहीं समझाइश अभियान का दौर थमने के बाद ट्रैफिक पुलिस नियमों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाएगी.
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दरअसल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में होते हैं. सरकार भी मानती है कि, आतंकी हमलों से कहीं ज्यादा लोग सड़क हादसों में मारे जाते हैं. सड़क हादसों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर सड़क हादसों पर लगाम कसने की तैयारी की है. वहीं करीब 10 महीने बाद राज्य सरकार ने प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों को लागू कर दिया है. अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा.