जयपुर. निजी स्कूलों की ओर से फीस वसूली के मामले में राज्य सरकार की ओर से अदालती आदेश की पालना में हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया है. जिसमें कहा गया कि सत्र 2020-21 की फीस निर्धारण को लेकर गत 16 अक्टूबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में तीन अन्य अधिकारियों की कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी फीस को लेकर एक सप्ताह में अपने सुझाव देगी.
वहीं राज्य सरकार आगामी 31 अक्टूबर तक स्कूल वापस खोलने की अनुमति नहीं दे रही है. ऐसे में कमेटी के सुझाव पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए. हाईकोर्ट की खंडपीठ मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगी. शपथ पत्र में कहा गया कि हाईकोर्ट ने गत सुनवाई पर माना था कि सरकार ने दो अलग-अलग आदेश जारी कर स्कूल वापस खुलने तक फीस स्थगित की है.
इसके अलावा विभाग की ओर से स्कूलों को फीस कम करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं. ऐसे में स्कूल खुलते ही अभिभावकों पर फीस का भार पड़ेगा. ऐसे में राज्य सरकार कोरोना महामारी के हालातों को देखते हुए फीस निर्धारण को लेकर प्रपोजल तैयार कर हाईकोर्ट में पेश करे. हाईकोर्ट के आदेश की पालना में कमेटी का गठन कर सुझाव मांगे गए हैं.
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 7 सितंबर को निजी स्कूलों को 70 फीसदी ट्यूशन फीस वसूलने की छूट दी थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार और अन्य की ओर दायर अपील पर खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से पूरे सत्र की फीस निर्धारण के संबंध में प्रपोजल बनाने को कहा था.