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आईएएस ललित मेहरा सहित तीन अफसर अवमानना से मुक्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में तत्कालीन प्रमुख खाद्य सचिव ललित मेहरा समेत तीन अफसरों को मुक्त कर दिया है. वहीं पीटीआई भर्ती 2011 के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है. पढ़ें पूरी खबर...

PTI recruitment 2011, आईएएस ललित मेहरा
Rajasthan High Court News

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Published : Jan 21, 2020, 8:36 PM IST

जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने राशन की दुकान पर नियमित सप्लाई के संबंध में अदालती आदेश की अवमानना के मामले में तत्कालीन प्रमुख खाद्य सचिव ललित मेहरा, डीएसओ ओमप्रकाश पांडे और कानूनी सलाहकार रामनिवास शर्मा को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया है. न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

मामले में अनुसार हाईकोर्ट ने दौसा स्थित एक राशन की दुकान के मामले में नियमित सप्लाई जारी रखने के आदेश दिए थे. आदेश की पालना नहीं होने पर 15 फरवरी 2013 को हाईकोर्ट ने मामले में अफसरों के खिलाफ स्वप्रेरणा से अवमानना का प्रसंज्ञान लिया था.

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सुनवाई के दौरान तत्कालीन डीएसओ की ओर से कहा गया कि उनके पास आए फर्जी फोन कॉल के कारण सप्लाई का आदेश वापस लिया गया था, लेकिन मामले की सत्यता सामने आने पर दुकान पर पुन: नियमित सप्लाई के आदेश जारी कर दिए गए थे. डीएसओ की ओर से अदालत से माफी मांगते हुए कहा गया कि उनकी मंशा अदालती आदेश की अवमानना करने की नहीं थी. इस पर अदालत ने तीनों अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई से मुक्त कर दिया है.

पीटीआई भर्ती 2011 के खाली पदों पर राज्य सरकार की अपील खारिज
राजस्थान हाईकोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2011 के खाली पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने के मामले में एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है. न्ययाधीश सबीना और न्यायाधीश नरेन्द्र सिंह ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए दिए.

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प्रभावितों की ओर से अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि मामले में एकलपीठ ने 14 जनवरी 2016 को भर्ती के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची से भरने को कहा था. इसके खिलाफ दायर अपील को पूर्व में खंडपीठ ने खारिज कर दिया था. वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रकरण को सुनवाई के लिए पुन: खंडपीठ में भेज दिया. जहां खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को सही ठहराते हुए राज्य सरकार की अपील को फिर से खारिज कर दिया है.

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